



जालंधर (विष्णु): Punjab Urban Development Authority (पुडा) के अधीन आने वाले कस्बा कठार में तीन एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी काटे जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालंधर के एक कॉलोनाइज़र परमजीत (पम्मा) द्वारा इस कॉलोनी की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि उसने जालंधर के दो अन्य साझेदारों को भी इस प्रोजेक्ट में भागीदार बनाया है, जबकि एक अन्य भागीदार कठार का ही निवासी है, जो स्वयं को सरपंच बताता फिर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक यह कॉलोनी बहुत कम समय में विकसित कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि जिन स्थानों पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, वहां अभी भी गेहूं की फसल खड़ी है और फसल के बीच से ही रास्ते निकाल दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है।
यह भी सामने आया है कि संबंधित कॉलोनाइज़र लोगों को यह कहकर प्लॉट बेच रहा है कि कॉलोनी पुडा से पास है और रजिस्ट्री कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। भोले-भाले लोग इस दावे पर विश्वास कर लगभग 2 लाख रुपये प्रति प्लॉट की दर से खरीदारी कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर जालंधर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा पुडा को शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित कॉलोनाइज़रों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए तथा अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी को ध्वस्त किया जाए, ताकि लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
अब देखना यह है कि पुडा प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई सख्त कार्रवाई की जाती है या नहीं।
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