



जालंधर 1नवंबर (विष्णु) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज रजनी छोकरा की अदालत ने बलात्कार के मामले में आरोप साबित न होने पर आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के मालिक सुखचैन सिंह राही निवासी रणजीत नगर जालंधर को बरी किए जाने का हुक्म दिया है उक्त के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को थाना नई बारादरी में मामला दर्ज किया गया था शिकायतकर्ता पीडित लड़की ने बताया कि वह यूरोप जाना चाहती थी और सोशल साइट के जरिए सुखचैन सिंह राही से संपर्क किया तो उसने लड़की का नंबर ले लिया और एक सेमिनार के बहाने होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उससे बलात्कार किया परंतु आज अदालत में आरोप साबित न होने पर सिर्फ सुखचैन सिंह राही को बरी किए जाने का हुक्म दिया है।
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