

जालंधर, शहर में संचालित एक ट्रैवल एजेंसी के पास आवश्यक ट्रैवल/इमिग्रेशन लाइसेंस न होने के आरोप सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एजेंसी विदेश यात्रा, वीजा और रोजगार संबंधी सेवाएं देने का दावा कर रही है, जबकि उसके लाइसेंस और वैधानिक दस्तावेजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित एजेंसी द्वारा विदेश जाने के इच्छुक युवाओं से संपर्क किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की मांग उठी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विदेश भेजने या वीजा संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों के लिए निर्धारित नियमों और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
शहर के सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि एजेंसी के दस्तावेजों और लाइसेंस की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी न हो सके। पंजाब में पहले भी बिना लाइसेंस काम करने वाले कई ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं लोगों को भी सलाह दी गई है कि विदेश यात्रा, वीजा या नौकरी के लिए किसी एजेंसी को भुगतान करने से पहले उसके लाइसेंस और पंजीकरण की पूरी जांच अवश्य करें।
![]()
