

जालंधर (विष्णु): नगर निगम जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आते क्षेत्र नंगल शामा में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करके एक बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित करने का गंभीर मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कॉलोनी लगभग 6 एकड़ कृषि भूमि पर बिना किसी आवश्यक सरकारी अनुमति के काटी जा रही है।
लोगों को गुमराह करने के आरोप

प्राप्त शिकायत के अनुसार, कॉलोनी का नक्शा दिखाकर धड़ल्ले से प्लॉटों की खरीद-फरोख्त की जा रही है। खरीदारों को यह दावा करके विश्वास में लिया जा रहा है कि यह कॉलोनी नगर निगम से पूरी तरह स्वीकृत (Approved) है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आम जनता को गुमराह करके और झूठे आश्वासन देकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।
उपजाऊ भूमि को पहुंच रहा नुकसान
शिकायत में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है कि उपजाऊ और हरे-भरे कृषि खेतों को उजाड़कर यह आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है, जिससे क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि को भारी नुकसान हो रहा है।
लिखित शिकायत और कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले के संबंध में जालंधर के एक आर.टी.आई. कार्यकर्ता (RTI Activist) द्वारा संबंधित विभागों को लिखित शिकायत भेजी गई है। शिकायतकर्ता ने कॉलोनी के मालिकों और इसमें शामिल अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही यह अपील भी की गई है कि यदि जांच के दौरान यह कॉलोनी अवैध पाई जाती है, तो सरकारी नियमों के अनुसार इस पर तुरंत डिमोलिशन (कार्रवाई) कर उचित कदम उठाए जाएं।
अधिकारियों का पक्ष:
इस पूरे मामले के संबंध में जब नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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