जालंधर में ₹72 लाख की लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, छह आरोपी गिरफ्तार

जालंधर, 22 अगस्त। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने 17 अगस्त को रामामंडी क्षेत्र में हुई करीब ₹72 लाख की लूट की वारदात को सुलझाते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पूरी ₹72 लाख की नकदी, दो बिना नंबर की कारें, दो मोबाइल फोन, एक बेसबॉल बैट और एक डंडा बरामद किया है।
पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह, आईपीएस के दिशा-निर्देशों और डीसीपी सिटी आदित्य एस. वारियर, आईपीएस तथा डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों, पीपीएस की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम का नेतृत्व डीसीपी इन्वेस्टिगेशन देव सिंह, पीपीएस, एडीसीपी-1 मुख्तियार राय, पीपीएस और एसीपी सेंट्रल राजेश ठाकुर, पीपीएस ने किया।
कार का पीछा कर रोकी थी गाड़ी
पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त को रामामंडी थाने में ललित मित्तल निवासी सूर्या एन्क्लेव, रामामंडी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की एक कार ने उसका पीछा किया और रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक लिया।
आरोपियों ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मारी और रॉड से कार का शीशा तोड़कर अंदर रखा करीब ₹72 लाख नकद से भरा बैग लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही एसआई प्रेम पाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
छह आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल, विकास, रंजीत सिंह, सन्नी खोसला उर्फ मोना, हरदीप सिंह उर्फ दीपु और राजवीर गिल उर्फ गिल साहिब के रूप में हुई है। आरोपी जालंधर, गुरदासपुर, बटाला और कपूरथला से संबंधित बताए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक, जांच में सन्नी खोसला उर्फ मोना का नाम मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है।
यह सामान हुआ बरामद
₹72 लाख नकद — लूटी गई पूरी रकम
होंडा अमेज कार — बिना नंबर
टोयोटा इटियोस कार — बिना नंबर
2 मोबाइल फोन
1 बेसबॉल बैट
1 डंडा
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी विकास के खिलाफ चोरी, एनडीपीएस एक्ट, हथियार अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। साहिल के खिलाफ भी चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह उर्फ दीपु और राजवीर गिल उर्फ गिल साहिब के खिलाफ भी पहले मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
इस मामले में एफआईआर नंबर 205, दिनांक 18 अगस्त 2026, धारा 309(4) बीएनएस के तहत थाना रामामंडी, जालंधर में दर्ज की गई है।
सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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